शाजापुर, 15 दिसम्बर 2023/ कलेक्टर श्री किशोर कन्याल एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी शाजापुर के दिए गए निर्देशों के उपरांत नगर पालिका शाजापुर द्वारा लायसेंसी एवं ग़ैर लायसेंसी पशु मांस एवं मछली विक्रेताओं की बैठक नगर पालिका परिसर में आयोजित की गई। बैठक में 70 से अधिक संचालक उपस्थित हुए थे। बैठक में मुख्य रूप से राज्य शासन से प्राप्त निर्देश जिसमें नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 268, 269 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने, साथ ही नगरपालिका से अनुमति के बिना दुकानों का संचालन नहीं करने एवं नगर पालिका द्वारा चिह्नित स्थान पर ही दुकान संचालन करने की जानकारी दी गई। साथ ही ट्रेंचिंग ग्राउंड के समीप नगर पालिका द्वारा स्थान का चयन किया गया, जिसका प्लेटफार्म नगर पालिका शाजापुर द्वारा निर्माण किया जायेगा। गैर लायसेंसी अथवा लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर दुकान संचालकों पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही करने की भी जानकारी दी गई। इस संबंध में 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जायेगा।
बैठक में नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री संतोष जोशी, नगर पालिका सीएमओ डॉ. मधु सक्सेना, नायब तहसीलदार श्री गौरव पोरवल, पशु चिकित्सक श्रीवास्तव, नगर पालिका सभापति, पार्षदगण आदि उपस्थित थे।