मामला ग्राम बावलिया खेड़ी का, शाजापुर जिला प्रसासन ने जारी किया प्रेसनोट,दबंगो द्वारा स्कूल नहीं जाने देने से संबंधित खबर की सत्यता,

शाजापुर, 29 जुलाई 2022/ विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित और न्यूज चैनल्स पर प्रसारित ग्राम बावलियाखेड़ी तहसील व जिला शाजापुर की एक दलित बालिका को ग्राम के दबंगो के द्वारा स्कूल नहीं जाने देने के संबंध में खबर के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा खण्डन जारी करते हुए वास्तविक तथ्यों से अवगत कराया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती शैली कनाश ने बताया कि उक्त के संबंध में सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास तथा जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर का जांच दल गठित किया गया था। जांच दल के प्रतिवेदन अनुसार प्राथमिक विद्यालय बावलियाखेड़ी जो कि पांचवी तक संचालित है, उक्त विद्यालय में से विगत कई वर्षों से 02 से 05 बालिकाएं कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण करने के उपरांत आगामी पढ़ाई के लिए निकटस्थ एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय सतगांव में अध्ययन करने जाती है। कक्षा 6 टी में पढ़ने वाली विभिन्न समुदायों की बालिकाएं जिनमें सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग की कुल 16 बालिकाएं अध्ययन हेतु जाती है। संबंधित बालिका कक्षा 12वीं उ.मा.वि. सतगांव में अध्ययन कर रही है। उक्त बालिका के साथ अन्य समाज की बालिकाएं भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतगांव में अध्ययन कर रही है। एक पिछड़ा वर्ग समाज की बालिका इसी वर्ष 12 वीं उत्तीर्ण हुई है। जांच प्रतिवेदन में यह तथ्य स्पष्ट है कि किसी प्रकार से वर्ग भेदभाव के बिना बालिकाएँ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतगांव में अध्ययन कर रही है व इस संबंध में पालको द्वारा बताया गया कि उनकी बालिकाओं को अध्ययन किये जाने में कोई व्यवधान नहीं है।

इसी तरह शाजापुर तहसीलदार श्री सुनील जायसवाल द्वारा की जाँच के प्रतिवेदन में बताया गया कि राजस्व से संबंधित ग्राम बावलियाखेड़ी के आवेदक कृषक सजनसिंह पिता मानसिंह राजपूत निवासी व भूमि ग्राम बावलियाखेड़ी द्वारा शासकीय कुए व कुण्डी पर जाने का रास्ता अंतरबाई पति बाबूलाल व इनके पुत्र माखन, कमल, लाखन द्वारा बंद कर कुए से पानी भरने में बाधा पहुंचाने तथा गाली गुप्ता कर लड़ाई झगड़ा करने की शिकायत करते हुए आवेदक द्वारा उक्त अवैध रास्ते के अतिक्रमण को खुलवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त आवेदन की जांच पटवारी से कराई गई। जिसमें पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि आवेदक सजनसिंह पिता मानसिंह आदि द्वारा रास्ता खुलवाने के लिए अनावेदकगणों अंतरबाई पति बाबूलाल के मकान के पास से शासकीय भूमि सर्वे नं. 390 नाला कुल रकबा 0.78 हे. भूमि पर शासकीय कुआ बना है, जिस पर जाने का रास्ता पूर्व में था, किन्तु अंतरबाई पति बाबूलाल व उनके पुत्रगण माखन, कमल, लाखन द्वारा बागर लगा कर रोक दिया है। मौके पर पंचगणों की उपस्थिति में मौका देखा गया व पाया गया कि सर्वे नम्बर 395 जो शासकीय गोहा है, पर से सर्वे नं. 375 जो जगन्नाथ पिता धूलजी जाति गुर्जर के खेत से पूर्व में रास्ता था जिस पर वर्तमान में अनावेदकगणों द्वारा कब्जा कर लिया है, वर्तमान रिकार्ड में रास्ता नही हैं। किन्तु पूर्व में शासकीय गोहा से होते हुए कुएं पर जाने का रास्ता था, शासकीय गोहा पर भी अनावेदकगणों ने कब्जा कर मकान बना लिया है। रास्ता पगडण्डी जो निजी भूमि सर्वे क्रमांक 388 पर बनी कुण्डी पास है जो सर्वे नम्बर 390 नाले में स्थित कुंए के पास से भी बंद है।

उक्त आवेदन को दर्ज किया गया है एवं बंद रास्ते को खुलवाने के लिए राजस्व निरीक्षक व पटवारियों का दल गठित कर आदेश जारी कर दिया गया है व कार्यवाही प्रचलित है।

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