8 वर्ष की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

शाजापुर। न्यायालय विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय (श्री 1
प्रवीण शिवहरे) शाजापुर (म.प्र.) के द्वारा आरोपी मुकेश बंजारा पिता गोरीलाल बंजारा निवासी पचोला चक्क थाना कानड जिला आगर मालवा को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(V) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 5,000 रू के अर्थदण्ड‍ , लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(m)/6 में दोषी पाते हुये 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रू के अर्थदण्ड़, भादवि की धारा 363 में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) (w-ii) में दोषी पाते हुये 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ए.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि, प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 07/10/2019 को पीडिता ने थाना सुनेरा पर आकर रिपोर्ट की थी। फरियादीयां शाम के समय घर के बाहर बगल्ड्या लगा रही थी तभी आरोपी आया और पीडिता को अगवा कर घर के पीछे झाडियों में ले गया।आरोपी ने नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। गांव वालों ने आरोपी को घटना स्थल के पास ही पकड लिया और पुलिस को 100 डायल पर फोन करके बुलाया और आरोपी को पुलिस के हवाले किया।

विवेचना के दौरान डीएनए परीक्षण भी करवाया गया था जिसकी रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी, जो कि प्रकरण में एक महत्वपूर्ण साक्ष्‍य भी रही है।

थाना सुनेरा के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्या‍यालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण में उपसंचालक ‘अभियोजन’ सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में, अभियोजन की ओर से पैरवी श्री देवेन्द्र कुमार मीना डी.पी.ओ. शाजापुर एवं श्री प्रतीक श्रीवास्तव एडीपीओ शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया ।

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