आगर, मालवा,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने अवैध शराब (हाथ भट्टी की कच्ची शराब) का परिवहन करने पर पिकअप वाहन क्रमांक-एमपी 13 जीबी 1402 को पक्ष में राजसात किया हे।
जारी आदेशानुसार 21 मई 2021 को ग्राम धोलाखेड़ी के पास से क्रुरतापूर्वक गौवंश भरे होने तथा प्लास्टिक केन में 80 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब का अवैध परिवहन करते हुए जप्त कर मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। जप्ती के समय उक्त वाहन में 50 बल्क लीटर से अधिक शराब होने पर प्रथम दृष्टया मामला मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (क) (ख) के अन्तर्गत मादक द्रव्य का अवैध संग्रहण एवं कब्जे का होने से म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47(क) की उपधारा (2) के तहत् उक्त पीकअप वाहन को राजसात किया गया है।
कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को उक्त राजसात वाहन की शासन नियमानुसार नीलामी कर राशि शासकीय कोष में जमा करवाने तथा जिला आबकारी अधिकारी अवैध शराब को विधिवत् निराकरण करने के निर्देश जारी किए है।
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