01 अप्रैल 2023 से संचालित सभी योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी अनिवार्य,, जिला पंचायत सीईओ ने कहा


राज्य शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं में आधार डी.बी. टी. के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराये जाने के संबंध में लेख किया गया हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित योजनाओं में आधार आधारित भुगतान के लिए निर्देशित किया जा रहा हैं। आधार आधारित भुगतान प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक है कि हितग्राहियों का आधार ई-केवायसी हो एवं उनका खाता नम्बर आधार से लिंक हो। साथ हीं खाता DBT Enabled (डी.बी.टी. सक्रिय) भी हो। वर्तमान में विज्ञान एवं प्रोद्योगिक विभाग द्वारा समग्र पोर्टल पर नागरिकों की आधार ई-केवायसी कराने की कार्यवाहीं की जा रहीं हैं।

इस संबंध में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संतोष टैगोर ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं सभी नगरीय निकायों के नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि विभाग द्वारा संचालित समस्त पेंशन योजनाओं के हितग्राहियो का भी आधार ई-केवायसी कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये हैं कि ई-केवायसी की सुविधा हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में संचालित सेवा प्रदाता एजेंसियो (MP Online, CSC & LSK) को विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा नियुक्त किया गया हैं। समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी उनके क्षेत्र में संचालित सेवा प्रदाता एजेंसियो (MP Online, CSC & LSK) एवं जिला/सहायक ई-गवर्नेस प्रबंधको से समन्वय कर ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर कैम्प लगाकर अधिक से अधिक हितग्राहियों की आधार ईकेवायसी कराएं। ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा भी समग्र पोर्टल पर हितग्राहियों का स्तर पर आधार ईकेवायसी किया जा सकता हैं। हितग्राहियों/आवेदकों को उनके स्वयं के खाता नम्बर को आधार से लिंक राने एवं खाता DBT Enabled (डीबीटी सक्रिय) कराने के लिए अवगत कराएं।

01 अप्रैल 2023 से विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार ईकेवायसी अनिवार्य किया गया हैं। 01 अप्रैल 2023 से किसी भी हितग्राही को विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए समग्र पोर्टल पर स्वयं का आधार ई-केवायसी कराना होगा। समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी के उपरांत ही विभागीय पोर्टल पर आवेदन दर्ज हो सकेगा। जिन योजनाओं में ऑनलाईन प्रणाली नहीं है, उन योजनाओं में आवेदन को स्वीकृत करने के पूर्व संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी की पुष्टि की जायेगी। पुष्टि उपरांत ही प्रकरण में नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
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