शाजापुर
—-
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने शाजापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के काछीवाड़ा टेंशन चौराहा निवासी देवेन्द्र उर्फ तक्की कुशवाह पिता शिवनारायण उर्फ सोहन उम्र 20 वर्ष तथा शुजालपुर थाना क्षेत्र के रायकनपुरा निवासी घनश्याम नौरंगी पिता मोहनलाल को 6 माह के लिए निर्बंधित किया है। इस अवधि में दोनों को आदेशित किया गया है कि वे प्रत्येक 15 दिन में एसडीएम न्यायालय/थाना प्रभारी के समक्ष अपनी उपस्थिति अनिवार्यत: देंगे। 6 माह की कालावधि तक प्रत्येक ऐसे आवागमन की पूर्व सूचना जिससे वे अपने निवास ग्राम या शहर से अन्यत्र प्रस्थान करते है संबंधित क्षेत्र के एसडीएम/थाना प्रभारी को समक्ष में उपस्थित होकर देंगे। निर्बंधित व्यक्तियों को आदेशित किया है कि वह किसी भी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए किसी पदार्थ या शस्त्र को कब्जे में नहीं रखेंगे और न ही उपयोग में लायेंगे। निर्बंधित व्यक्तियों से अपेक्षा की गई है कि वे आपराधिक गतिविधियों से दूर रहेंगे और आम नागरिक की तरह शांति एवं सदाचार बनाए रखेंगे।
मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए :
ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें :