शाजापुर जिले की नगरीय सीमा क्षेत्र में धारा 144 के तहत प्रतिबंधित आदेश

शाजापुर
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जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री किशोर कन्याल ने जिले की आम जनता की सुविधा, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शाजापुर जिले की नगरीय सीमा क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधित आदेश पारित किया है।

उल्लेखनीय है कि शाजापुर जो की सांप्रदायिक दृष्टि से अतिसंवदेनशील जिला है तथा जिले में पूर्व से प्रतिबंधित संगठन सिमी, पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गतिविधि भी परिलक्षित हुई है। आगामी त्योहारो, विधानसभा चुनाव तथा वर्तमान परिदृश्य एवं अपराधिक गतिविधियों, संदिग्ध व्यक्तियों, विध्वंस गतिविधियो पर निगाह रखने के लिए होटल, ढाबा, लॉज, सराय, पेंईंग गेस्ट, होस्टलों, धर्मशाला मालिको से यात्रियों तथा किरायेदारो की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उनके संचालको, प्रबंधको व मकान मालिको को बाध्य किया जाना आवश्यक है। शाजापुर जिले की साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य जन की सुरक्षा, असामाजिक बाहरी तत्वों पर नियंत्रण तथा साम्प्रदायिक सौहाद्र कायम रखने को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को खतरे आदि की संभावनाओं को नियंत्रित करने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है।

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री कन्याल द्वारा जारी आदेश अनुसार होटल, ढाबा, लॉज, सराय, पेंईंग गेस्ट, होस्टलों, धर्मशाला मालिको से यात्रियों को बाहर से आकर रूकने वाले व्यक्तियों को उसके संचालको, प्रबंधको एवं मालिक के लिये यह अनिवार्य किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ठहरने की अनुमति देने के पूर्व प्रमाणित पहचान पत्र या आधार कार्ड के पश्चात ही सही व्यक्ति की संतुष्टि होने पर ही उसे ठहरने की अनुमति दे एवं उसके सम्पूर्ण विवरण का रजिस्टर संधारित करने के साथ ही उसकी सूचना थाने को उसी दिन दें। प्रत्येक मकान मालिक एवं किसी घरेलू नौकर के स्वामी के लिये यह आवश्यक होगा की उसके मकान में किराये से रह रहें व्यक्तियों के बारे में तथा जब भी नये किरायेदार को मकान किरायें पर दें अथवा ऐसा कोई घरेलू नौकर रखे तब तत्सबंधी सूचना संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से देगें।

यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगा। यह आदेश आज 29 जून 2023 से दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
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