थाना महिदपुर रोड़ के चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज हत्या के अपराध में 03 आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
🟠तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होकर पाया गया आरोपियों को दोष सिद्ध।
🟠माननीय न्यायलय द्वारा अजीवन कारावास के साथ साथ 10-10 हजार रूपये अर्थदंड से किया गया दंडित।
उज्जैन,,
पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री सचिन शर्मा द्वारा शहर/ देहात थाना क्षेत्र के जघन्य सनसनीखेज अपराधो में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अपराधो का शीघ्र निकाल करने हेतु निर्देशीत किया गया था। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री आकाश भूरिया अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री आर के राय के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी महिदपुर रोड श्री हेमंत सिंह जादौन के नेतृत्व में टीम द्वारा क्षेत्रांगत हुए जघन्य सनसनीखेज अपराध क्र. 153/2020 धारा 302,323,34 भा0द0वि0 मे तीन आरोपियों की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
इसी तारतम्य में श्री शाबीर अहमद अपर सत्र न्यायालय महिदपुर द्द्वारा तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होकर निर्णय दिनांक 03.04.2023 को तीन आरोपियों को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा, एवं धारा 323,34 भादवि में 06- 06 माह का कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदंड की सजा से दण्डित किया गया।