खुले बोरवेल, क्षतिग्रस्त बावड़ी के चारों ओर पर्याप्त सुरक्षात्मक व्यवस्था की जाएं – जिला दण्डाधिकारी श्री वानखेड़े क्षतिग्रस्त अथवा असुरक्षित बावड़ी को तत्काल नष्ट या ध्वस्त किया जाए धारा-144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
आगर-मालवा, 31 मार्च/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कैलाश वानखेड़े ने प्रदेश में कई स्थानों पर खुले बोरवेल में गिरने एवं बावड़ी के धँसने से हुई जनहानि को दृष्टिगत रखते हुए जनसामान्य के कल्याण एवं लोक शांति को कायम रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् आगर-मालवा जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
जारी आदेशानुसार जिले में स्थित समस्त बोरवेल के स्वामी तथा शासकीय व अशासकीय विभाग, निकाय अथवा जिस भूमि स्वामी की भूमि पर बोरवेल स्थापित किया गया है, यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त बोरवेल विधिवत् पूर्णतः बंद किया गया है। उक्त बोरवेल में किसी भी प्रकार से किसी के गिरने की संभावना नहीं है। जिले में स्थित बावड़ी के स्वामी तथा शासकीय/अशासकीय विभाग एवं निकाय अथवा जिस भूमि स्वामी की भूमि पर उक्त बावड़ी निर्मित की गई है, यह सुनिश्चित करें कि उक्त बावड़ी किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं है, उसके चारों ओर र्प्याप्त सुरक्षात्मक उपाय यथा रेलिंग, बैरीकेट इत्यादि की व्यवस्था है। क्षतिग्रस्त अथवा असुरक्षित बावड़ी को तत्काल ध्वस्त/नष्ट करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश 01 अप्रैल से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा। आदेश उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत संबंधित पर अभियोजन किया जाएगा।
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