कालोनी सेल की बड़ी कार्यवाही, 4 लोगो के नाम 3 नोटिस जारी , 15 दिन में देना है जवाब, मामला अवैध कॉलोनी का विकास

शाजापुर,,। नियम विरुद्ध अवैध कॉलोनियों के निर्माण करने वालों के विरुद्ध शाजापुर कलेक्ट्रेट कॉलोनी सेल द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है इसी क्रम में अब 4 लोगों को नोटिस जारी कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा 15 दिन में जवाब मांगा गया है इसके पूर्व भी कई लोगों को नोटिस दिए गए हैं जिसमें सवाल जवाब की प्रक्रिया आप पूरी होने वाली है शाजापुर जिले में पहली बार कॉलोनी सेल के माध्यम से नियमों का पालन करवाया जा रहा है इसका उद्देश्य कुछ इस प्रकार सामने आया है कि कोई भी व्यक्ति कॉलोनी का निर्माण करें तो उसमें सभी प्रकार की व्यवस्था रहवासियों को वहां पर रहने वाले नागरिकों को मिले वर्तमान में गुरुवार को 3 नोटिस 4 लोगों के नाम जारी किए गए हैं जिनमे अनिता पति ओमप्रकाश सांकलिया,नईमुददीन पिता कलीमुददीन,ओमप्रकाश पिताजमनालाल एवं शेख गनी पिता शेख मुनीर के नाम है
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कालोनी सेल।द्वारा जारी किए गए तीन नोटिस किस प्रकार है और उनमें क्या उल्लेख है देखे👇👇
1.-अनिता पति ओमप्रकाश सांकलिया जाति
मारवाड़ानिवासी शाजापुर
द्वारा:- तहसीलदार शाजापुर, जिला शाजापुर
एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि पटवारी ग्राम पतोली तहसील शाजापुर द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पतोली तहसील शाजापुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 455 / 1 / 1 रकबा 0.2350 हैक्टयर भूमि पर छोटे-छोटे भूखंडों में अवैध कॉलोनी का विकास किया जाना पाया गया। प्रतिवेदित भूमि में आपके द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन किए बगैर भूखंड विक्रय कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है। प्रतिवेदित भूमि ग्राम पतोली ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, जिस पर आवासीय कॉलोनी विकसित किया जाने हेतु मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन समस्त नियम लागू होते है। परन्तु आपके द्वारा विहित नियम / प्रकिया के तहत कॉलोनी का पूर्ण विकास किए बगैर, रेरा पंजीयन के बिना आवेदित भूमि सर्वे क्रमांकों में से भूखंड विक्रय किए गए है। प्रतिवेदित भूमि सर्वे क्रमांकों पर आपके द्वारा सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना ही आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है ।
7 प्रतिवेदित भूमि पर आवासीय कॉलोनी निर्माण कार्य किया जाने के पूर्व आपके द्वारा विधिवत मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम-2014 एवं रेरा अधिनियम के प्रावधानों अधीन अनुज्ञा / अनुमति प्राप्त की जाना विदित नहीं है। अतः मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम-2014 एवं अन्य अधिनियमों के तहत निम्नलिखित अनुमतियां प्राप्त की गई हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें :
1. नियम-3 के अधीन कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र ।
2. नियम – 09 के अधीन कॉलोनी विकास की अनुमति की अनुमति / अनुज्ञा ।
3. नियम – 10 के अधीन नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त अनापत्ति ।
4. म.प्र.भू-राजस्व संहिता – 1959 के अधीन व्यपवर्तन / डायवर्सन अनुमति ।
5. संहिता के बनाए गए नियमों के अधीन नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र । 6. अन्य विभागों लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
अतः मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 सन 1994 ) की धारा 61 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम-2014 के प्रावधानों के अधीन आपको सूचित किया जाता है कि आप प्रतिवेदित भूमि पर कॉलोनी निर्माण हेतु जारी कार्य पर तुरंत रोक लगाए एवं अपना स्पष्टीकरण उपरोक्त दस्तावेजों सहित इस सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें। में आपके विरूद्ध
उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण अप्राप्त
नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
रहने अथवा समाधानकारक नहीं होने की स्थिति

2.-नईमुददीन पिता कलीमुददीन जाति मुसलमान निवासी शाजापुर
द्वारा:- तहसीलदार शाजापुर, जिला शाजापुर
एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि पटवारी ग्राम पतोली तहसील शाजापुर द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पतोली तहसील शाजापुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 171 /2/1 रकबा 0.2200 हैक्टयर भूमि पर छोटे-छोटे भूखंडों में अवैध कॉलोनी का विकास किया जाना पाया गया। प्रतिवेदित भूमि में आपके द्वारा विहित प्रकिया का पालन किए बगैर भूखंड विक्रय कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है। प्रतिवेदित भूमि ग्राम पतोली ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, जिस पर आवासीय कॉलोनी विकसित किया जाने हेतु मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम-2014 के अधीन समस्त नियम लागू होते है । परन्तु आपके द्वारा विहित नियम / प्रकिया के तहत कॉलोनी का पूर्ण विकास किए बगैर, रेरा पंजीयन के बिना आवेदित भूमि सर्वे क्रमांकों में से भूखंड विक्रय किए गए है। प्रतिवेदित भूमि सर्वे क्रमांकों पर आपके द्वारा सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना ही आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है ।
प्रतिवेदित भूमि पर आवासीय कॉलोनी निर्माण कार्य किया जाने के पूर्व आपके द्वारा विधिवत मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम-2014 एवं रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अनुज्ञा / अनुमति प्राप्त की जाना विदित नहीं है। अतः मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम – 2014 एवं अन्य अधिनियमों के तहत निम्नलिखित अनुमतियां प्राप्त की गई हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें :
1. नियम – 3 के अधीन कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र
2. नियम -09 के अधीन कॉलोनी विकास की अनुमति की अनुमति / अनुज्ञा
3. नियम – 10 के अधीन नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त अनापत्ति ।
4. म.प्र.भू–राजस्व संहिता – 1959 के अधीन व्यपवर्तन /डायवर्सन अनुमति ।
5. संहिता के बनाए गए नियमों के अधीन नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र । 6. अन्य विभागों लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
अतः मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994 ) की धारा 61 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम-2014 के प्रावधानों के अधीन आपको सूचित किया जाता है कि आप प्रतिवेदित भूमि पर कॉलोनी निर्माण हेतु जारी कार्य पर तुरंत रोक लगाए एवं अपना स्पष्टीकरण उपरोक्त दस्तावेजों सहित इस सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें। उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा समाधानकारक नहीं होने की स्थिति में आपके विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

3.-ओमप्रकाश पिताजमनालाल जाति मारवाड़ राजपूत निवासी शाजापुर शेख गनी पिता शेख मुनीर जाति मुसलमान निवासी शाजापुर
द्वारा:- तहसीलदार शाजापुर, जिला शाजापुर
एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि पटवारी ग्राम पतोली तहसील शाजापुर द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पतोली तहसील शाजापुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 921/1/1 रकबा 0.3730 हैक्टयर भूमि पर छोटे-छोटे भूखंडों में अवैध कॉलोनी का विकास किया जाना पाया गया। प्रतिवेदित भूमि में आपके द्वारा विहित प्रकिया का पालन किए बगैर भूखंड विकय कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है। प्रतिवेदित भूमि ग्राम पतोली ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, जिस पर आवासीय कॉलोनी विकसित किया जाने हेतु मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन समस्त नियम लागू होते है । परन्तु आपके द्वारा विहित नियम / प्रकिया के तहत कॉलोनी का पूर्ण विकास किए बगैर, रेरा पंजीयन के बिना आवेदित भूमि सर्वे क्रमांकों में से भूखंड विक्रय किए गए है। प्रतिवेदित भूमि सर्वे क्रमांकों पर आपके द्वारा सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना ही आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है ।
प्रतिवेदित भूमि पर आवासीय कॉलोनी निर्माण कार्य किया जाने के पूर्व आपके द्वारा विधिवत मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम – 2014 एवं रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अनुज्ञा / अनुमति प्राप्त की जाना विदित नहीं है। अतः मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 एवं अन्य अधिनियमों के तहत निम्नलिखित अनुमतियां प्राप्त की गई हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें :
1. नियम – 3 के अधीन कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र ।
2. नियम – 09 के अधीन कॉलोनी विकास की अनुमति की अनुमति / अनुज्ञा ।
3. नियम – 10 के अधीन नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त अनापत्ति ।
4. म.प्र.भू-राजस्व संहिता- 1959 के अधीन व्यपवर्तन / डायवर्सन अनुमति ।
5. संहिता के बनाए गए नियमों के अधीन नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र । 6. अन्य विभागों लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
अतः मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 61 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम-2014 के प्रावधानों के अधीन आपको सूचित किया जाता है कि आप प्रतिवेदित भूमि पर कॉलोनी निर्माण हेतु जारी कार्य पर तुरंत रोक लगाए एवं अपना स्पष्टीकरण उपरोक्त दस्तावेजों सहित इस सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें। आपके विरूद्ध
उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा समाधानकारक नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

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