शाजापुर
——
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने जिले के कालापीपल थाना ग्राम हाजीपुर निवासी 40 वर्षीय धीरज पिता केदारसिंह मेवाड़ा को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक वर्ष की कालावधि के लिए निर्बंधित किया है।
निर्बंधन आदेश जारी करते हुए जिला दण्डाधिकारी ने धीरज को आदेश दिये हैं कि वह प्रत्येक 15 दिवस में एसडीएम न्यायालय/थाना प्रभारी के समक्ष अपनी उपस्थिति अनिवार्यत: देगा तथा 6 माह की कालावधि तक प्रत्येक ऐसे अवागमन की पूर्व सूचना जिसमें वह अपने निवास, ग्राम या शहर से अन्यत्र प्रस्थान करता है एसडीएम/थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थित होकर देंगे एवं मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) (ग) किसी भी व्यक्ति के शरीर व संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए प्रयुक्त होने वाले किसी पदार्थ/शस्त्र को कब्जे में नहीं रखेगा, उपयोग में नहीं लायेगा। साथ ही आदेशित किया गया है कि वह आम नागरिक की तरह शांति एवं सदाचार बनाए रखेगा।
#JansamparkMP #jansamparkshajapur
Home Department of Madhya Pradesh