कार्यालय कलेक्टर / सक्षम प्राधिकारी ( कॉलोनी सेल) शाजापुर ने गजेंद्र पाटीदार, एव अलका पाटीदार को जारी किया अन्तिम सूचना – पत्र

शाजापुर,
कार्यालय कलेक्टर / सक्षम प्राधिकारी ( कॉलोनी सेल) शाजापुर द्वारा जारी प्रेस सूचना और पत्र में उल्लेख किया है कि
ग्राम महुपुरा तहसील शाजापुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 29 रकबा 0.021 हैक्टयर, सर्वे क्रमांक 30 रकबा 0.021 हैक्टयर सर्वे क्रमांक 31 रकबा 0.042 हैक्टयर सर्वे क्रमांक 61 रकबा 0.073 हैक्टयर, सर्वे क्रमांक 62 रकबा 0.021 हैक्टयर सर्वे क्रमांक 63 रकबा 0.021 हैक्टयर, सर्वे क्रमांक 65 रकबा 0.031 हैक्टयर, सर्वे कमांक 67 रकबा 0.010 हैक्टयर सर्वे कमांक 68 रकबा 0.053 हैक्टयर, सर्वे क्रमांक 69 रकबा 0.021 हैक्टयर, सर्वे क्रमांक 70 रकबा 0.021 हैक्टयर सर्वे क्रमांक 71 रकबा 0.010 हैक्टयर, सर्वे क्रमांक 72 रकबा 0.010 हैक्टयर, सर्वे क्रमांक 74 रकबा 0.063 हैक्टयर कुलकिता 14 कुल रकबा 0.4180 हैक्टयर भूमि पर आपके द्वारा आवासीय कॉलोनी का निर्माण किए जाने के संबंध में आपको मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम – 2021 के नियम 22 (2) के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी सूचना पत्र जावक क्रमांक 926 दिनांक 03.02.2023 का आपके द्वारा कार्यालयीन आवक कमांक 4015 दिनांक 20.02.2023 से प्रस्तुत उत्तर का अवलोकन किया गया ।

आवेदित भूमि ग्राम महुपुरा नगरीय क्षेत्र में स्थित होकर शाजापुर विकास योजना क्षेत्रान्तर्गत स्थित है, जिससे कि आवासीय कॉलोनी विकसित किया जाने हेतु आप पर मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम – 2021 के अधीन समस्त नियम लागू होते है। परन्तु आपके द्वारा कॉलोनी का पूर्ण विकास किए बगैर, रेरा पंजीयन के बिना आवेदित भूमि सर्वे कमांक में से भूखंड विक्रय किए गए है। आवेदित भूमि सर्वे क्रमांकों पर आपके द्वारा सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना ही आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है जिस पर सीमेंट-कांकीट का रास्ता व ड्रेनेज लाइन का निर्माण कार्य भी किया गया है।

आवेदित भूमि पर आवासीय कॉलोनी निर्माण कार्य किया जाने के पूर्व आपके द्वारा विधिवत मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम-2021 एवं रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अनुज्ञा / अनुमति प्राप्त की जाना प्रमाणित नहीं है व न ही आपके द्वारा इस संबंध में वांछित दस्तावेज अपने जवाब के साथ प्रस्तुत किए गए।

उपरोक्त के अनुकम में आपके द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक न होने से मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम – 2021 के नियम – 22 (3) के तहत यह अंतिम सूचना पत्र प्रेषित करते हुए आदेशित किया जाता है कि उक्त खसरा नंबरों पर विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन एवं निर्माण सूचना पत्र जारी दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में हटाया जाना सुनिश्चित करें एवं अनधिकृत कॉलोनी की भूमि में किसी भी तरह के अंतरण की कार्यवाही न की जावे।

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम-2021 के नियम – 22 (4) के तहत यह भी सूचित किया जाता है कि उपनियम ( 3 ) के तहत जारी इस सूचना पत्र की विहित अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार अनधिकृत

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