देवकरण एवं नवनीत छ: माह के लिए निर्बधिंत
–शाजापुर—
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने जिले के अ.बड़ोदिया थाना क्षेत्र के तिलावद निवासी देवकरण पिता पूरण सिंह मालवीय उम्र 46 वर्ष तथा सुनेरा थाना क्षेत्र के छतगांव निवासी नवनीत पिता रतन सिंह उम्र 37 वर्ष को राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 6 माह की कालावधि के लिए निर्बधिंत किया है। निर्बधिंत आदेश जारी करते हुए जिला दण्डाधिकारी ने नवनीत एवं देवकरण को आदेश दिये गये हैं कि वह प्रत्येक 15 दिवस में एसडीएम न्यायालय/थाना प्रभारी के समक्ष अपनी उपस्थिति अनिवार्यत: देंगे तथा 6 माह की कालावधि तक प्रत्येक ऐसे अवागमन की पूर्व सूचना जिसमें वे अपने निवास, ग्राम या शहर से अन्यत्र प्रस्थान करते है तो इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के एसडीएम/थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थित होकर देंगे एवं किसी भी व्यक्ति के शरीर व संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए प्रयुक्त होने वाले किसी पदार्थ/शस्त्र को कब्जे में नहीं रखेगा, उपयोग में नहीं लायेंगे। साथ ही नवनीत एवं देवकरण को आदेशित किया गया है कि आम नागरिक की तरह शांति एवं सदाचार बनाए रखेंगे।
मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए :
ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें :