भ्रुण लिंग परीक्षण पर होगी सख्त कार्यवाही – आगर कलेक्टर श्री वानखेड़े, ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सोनोग्राफी संचालकों की बैठक में कहा
आगर-मालवा, 06 फरवरी/कलेक्टर श्री कैलाश वानखेडे की अध्यक्षता मे पीसीपीएनडीटी, प्रसव पूर्व (भ्रुण लिंग परीक्षण) की बैठक सोमवार को जिला चिकित्सालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुईं। कलेक्टर ने जिले के निजी सोनोग्राफी संचालको को सख्त निर्देश दिये की राज्य शासन द्वारा निर्धारित फार्म एफ समय पर भरे एवं पी.एन.डी.टी. एक्ट के नियम के विरुद्व कोई भी सोनोग्राफी संचालक कन्या भ्रुण हत्या नहीं करे। साथ ही सभी सोनोग्राफी सेंटर पर भु्रण लिंग परीक्षण पाबंदी संबंधी पोस्टर, बैनर लगाए जाए तथा प्रतिदिन होने वाली सोनोग्राफी का रजिस्टर संधारित करें।
बैठक में जिला चिकित्सालय मे रेडियोलॉजिस्ट की कमी को देखते हुए जिले मे कार्यरत 09 निजी रेडियोलॉजिस्ट हैं, की 03-03 दिवस रोस्टर बनाकर जिला चिकित्सालय में सेवाएँ लेने हेतु निर्णय लिया गया। इस कार्य के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शशांक सक्सेना को नोडल अधिकारी बनाया गया। साथ ही प्रायवेट चिकित्सालयों मे 01 या 02 बच्चों वाली माताओं के नसबंदी ऑपरेशन हिमोग्लोबिन की स्थिती अच्छी होने पर एवं हितग्राही की सहमती पर नसबंदी करवाई जाए।
बैठक मे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ.एसएस मालवीय, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजीव कुमार बरसेना, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. राजेश गुप्ता, नेत्र रोग विशेषज्ञ/नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉ. शशांक सक्सेना, स्त्री रोग डॉ. बी.बी. पाटीदार, समस्त निजी सोनोग्राफी संचालक सोनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट एवं डी.जी.ओ. चिकित्सक डॉ. अपर्णा सक्सेना, डॉ. बी.बी. पाटीदार, डॉ. विवेक मालानी, डॉ. दीपमाला खत्री, डॉ. सचीन रावल, डॉ. हकीम खान उपस्थित रहे।
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