शाजापुर, 27 जनवरी 2023/ आचार संहिता का उल्लंघन कर उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने में दोषी पाये गये ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खरदौनकलॉ श्री जितेन्द्र पाटीदार, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत भूरिया खुजूरिया श्री भीम परमार, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत गालवी श्री राहुल सैन, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खेजडि़या श्री भोजराज बाकोदिया, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत पंचदेहरिया श्री धमेन्द्र परमार, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत गणेशपुर श्री दिलीप पाटीदार, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मुण्डालामैना श्री योगेन्द्र शर्मा, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत रामपुरा श्री इरशाद खान, जनपद पंचायत कालापीपल के कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री केदार सिंह चंद्रवंशी एवं अतिरिक्तं कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रीतम सिंह सोलंकी के विरूद्ध में महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 25 के तहत कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सीईओ श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय द्वारा दंडित करते हुए प्रत्येक से एक-एक हजार रूपये की राशि वसूल की गई है।