शाजापुर
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारो को 01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2023 तक (माह दिसम्बर 2022 के आवंटन के विरुद्ध खाद्यान्न प्राप्त करने से शेष रहे परिवारो सहित) निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराये जाने के निर्देश कलेक्टर श्री दिनेश जैन द्वारा दिए गए है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र प्राथमिक परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से तथा अंत्योदय परिवारो को 35 किलोग्राम नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जायेगा।
कलेक्टर ने जिले की प्रत्येक उचित मूल्य दुकानों पर पात्र परिवारो को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के संबंध में बैनर लगाने के निर्देश दिये हैं। पात्र परिवारों को बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खाद्यान्न का वितरण करने, पीओएस मशीन पर खाद्यान्न वितरण उपरांत जारी पावती हितग्राही को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने, माह जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक उचित मूल्य दुकानों पर निःशुल्क खाद्यान्न का प्रदाय करने तथा जिन उचित मूल्य दुकानो पर माह जनवरी 2023 का आवंटन सशुल्क प्रदाय कर दिया गया हैं एवं दिसम्बर 2022 का खाद्यान्न प्राप्त करने से शेष रहें पात्र परिवारों को माह जनवरी 2023 में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की जाने वाली मात्रा पर देय राशि का समायोजन MPSCSC द्वारा पृथक से करने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर ने हितग्राहियों से अनुरोध किया है कि वे पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाते समय खाद्यान्न की मात्रा की आवाज ध्यान से सुने और खाद्यान्न पर्ची से मिलान करें। पीओएस मशीन से निकलने वाली पर्ची प्राप्त करें और राशन की मात्रा का मिलान करें। राशन की मात्रा का मिलाना पंजीकृत मोबाईल नंबर पर प्राप्त एसएमएस से भी करें। नि:शुल्क खाद्यान्न प्राप्त नहीं होने या सही मात्रा में नहीं मिलने की शिकायत मुख्यमंत्री हैल्पलाइन नंबर 181 पर दर्ज कराएं।
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