शाजापुर, 16 दिसम्बर 2022/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने शराब के अवैध परिवहन करने में प्रयुक्त पल्सर मोटर साईकिल क्रमांक एमपी42 एमएस 6154 के अधिहरण के आदेश दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि पुलिस थाना अकोदिया के बल द्वारा 01 जून 2022 को मुखबीरी सूचना के आधार पर बोलाई तरफ से पल्सर मोटर साईकिल क्रमांक एमपी42 एमएस 6154 पर अनिल पिता सुरेश झांझा तथा सुमेन्द्र पिता सुरेश झांझा से 6 पेटियां कुल 54 बल्क लीटर अवैध देशी प्लेन शराब कीमत 18 हजार रूपये अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाए जाने पर मोटर साईकिल को शराब के साथ जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया था।
प्रकरण की सुनवाई के उपरांत न्यायालय कलेक्टर द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन में प्रयुक्त उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश दिये हैं। साथ ही जिला आबकारी अधिकारी को आदेशित किया है कि वे अपिलीय अवधि 30 दिवस व्यतित होने के पश्चात अधिहरण किये गये वाहन को पुलिस थाना अकोदिया से प्राप्त कर विधिवत नीलामी की कार्रवाई करें और नीलामी से प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा कराएं।