बड़वानी, सम्मेलन में सीएम हुए सख्त मंच से बोले “में सेंधवा जनपद सीईओ को सस्पेंड करता हु” और क्या बोले CM देखे
मेरे पास शिकायत आई है कि कुछ अपात्र लोगों के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा निकाला गया है।
मेरे भाइयों-बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या दूसरी अन्य कोई योजना, ये सब पैसा आपके लिए है। एक नया पैसा किसी को मत देना। अगर कोई पैसा मांगता है तो सीधे शिकायत सीएम कार्यालय में करना। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।
मुझे पता चला है कि सेंधवा जनपद पंचायत के सीईओ लापरवाह हैं। मैं जनपद पंचायत सेंधवा के सीईओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। जनता का हक किसी को खाने नहीं देंगे:
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गांव में ढंग से आंगनवाड़ी चले, पोषण आहार आए, आश्रम शाला और छात्रावास में व्यवस्था ठीक से चले यह भी जिम्मेदारी ग्राम सभा की होगी।
पेसा एक्ट में महिलाओं के सशक्तिकरण का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक ग्राम सभा में एक तिहाई बहनों का प्रतिनिधित्व होगा:
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अनुसूचित क्षेत्र में अब कोई शराब की दुकान ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं खोली जाएगी।
यदि किसी स्कूल, धर्मशाला, अस्पताल के आसपास दुकान हो, तो उसे वहां से हटाने की अनुशंसा ग्राम सभा सरकार को भेज सकेगी:
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पेसा एक्ट में तय किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को काम के लिए बाहर ले जाएगा, तो पहले इसकी सूचना ग्राम सभा को देनी होगी, ताकि बाहर जाने वाले हमारे भाई-बहन किसी मुसीबत में फंसें, तो उनकी मदद की जा सके:
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जंगल में होने वाली वनोपज महुआ, महुए का फूल, करंज का बीज, आचार की गुठली, हर्रा, बहेड़ा, आंवला आदि के संग्रहण और बेचने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा। तेंदूपत्ता को तोड़ने और बेचने का काम भी ग्राम सभा करेगी:
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पेसा एक्ट में गांव में जितने भी तालाब है उसके प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को होगा। तालाब में मछली पालन और सिंघाड़ा उगाने और उसे बेचने का अधिकार भी ग्राम सभा के पास हो
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पेसा एक्ट में अब हर साल पटवारी और बीट गार्ड को गांव का नक्शा, खसरे की नकल और बी-1 की कॉपी ग्राम सभा में रखनी पड़ेगी। ताकि किसी की जमीन किसी के नाम हो, तो तत्काल पता चल जाए।
किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बिना नहीं ली जाएगी:
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पेसा एक्ट किसी के विरुद्ध नहीं है, इससे जनजातीय समाज के हमारे भाई-बहन सशक्त होंगे।
सामाजिक समरसता के साथ यह एक्ट 89 जनजातीय बाहुल्य ब्लॉकों में लागू होगा, शहरों में लागू नहीं होगा: