Shajapur
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खनिज शाखा प्रभारी अधिकारी आर एस उईके ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग के द्वारा खनिज राजस्व की बकाया वसूली के लिये समाधान योजना सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गई है।
जिसके अंतर्गत बकायादारों से बकाया राशि की वसूली के संबंध में राहत एवं शिथिलीकरण प्रदान किये गये है। जिसके तहत 31 मार्च 2010 के पूर्व के सभी खनिज राजस्व बकाया प्रकरणों में देय ब्याज को पूर्णतः माफ किया गया है। 01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि 05 लाख रूपये से कम है उन पर देय ब्याज को पूर्णतः माफ किया गया है। 01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें मूल बकाया राशि 05 लाख रूपये से अधिक है उन पर देय ब्याज 24 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज वसूल किया जायेगा। समाधान योजना राज्य शासन के द्वारा 30 जनवरी 2023 तक के लिए ही लागू की गई है। यदि किसी प्रकरण में न्यायालयीन वाद लंबित है तब उपरोक्तानुसार राशि जमा करने पर वाद वापस लिया जायेगा।
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