स्कूलों के बस्ते का बोझ कम होगा, स्कूल बैग पॉलिसी का पालन सुनिश्चित करें- जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्री राजेन्द्र देवड़ा

शाजापुर
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मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की मंशाअनुरूप एवं भारत सरकार द्वारा जारी स्कूल बेग पॉलिसी 2020 एवं म.प्र. शासन के 29 अगस्त 2022 के आदेश के पालन में शाजापुर जिले के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों द्वारा पालन सुनिश्चित कराएं जाने के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री काशिफ नदीम खान के मार्गदर्शन में एवं सचिव श्री राजेन्द्र देवड़ा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आशीष परसाई की अध्यक्षता में विगत 28 सितम्बर को जिला शिक्षा अधिकारी श्री विवेक दुबे एवं जिले के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय के प्राचार्यों एवं संचालकों के साथ जिला न्यायालय परिसर के ए.डी.आर सेन्टर में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में “स्कूल बैंग पॉलिसी 2020” के संबंध में जिले में स्कल बैग का वजन कम करने के संबंध में परिचर्चा की गई। बैठक में स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के अनुसार गैर सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में बच्चों पर बस्ते और गृहकार्य का बोझ कम करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नए सिरे से स्कूल बैग पॉलिसी 2020 जारी की गई है। इसके अनुसार कक्षा 1 से 2 तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन 1.6 से 2.2 किग्रा रहेगा। कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन 1.7 से 2.5 किग्रा रहेगा, कक्षा 6 एवं 7 के बच्चों के स्कूल बैंग का वजन 2 से 3 किग्रा रहेगा, कक्षा 08 से 10 तक 2.5 से 4.50 किग्रा रहेगा एवं कक्षा 11 से 12 तक के बच्चे के बस्ते का वजन शाला प्रबंधन समिति द्वारा विभिन्न विषयानुसार तय किया जायेगा। साथ ही सप्ताह में एक दिन बच्चों को बिना बैग के स्कूल बुलाना होगा, जिसमें वोकेशनल एक्टिविटी करानी होगी। इसके लिए अब जिला शिक्षा अधिकारी को हर तीन महीने में विद्यालय में औचक निरीक्षण कर बस्ते का वजन जांचना होगा आदि विषयों पर परिचर्चा कर आगे की कार्ययोजना बनाई गई।

कार्ययोजना के अनुसार माह नवम्बर 2022 के अंत तक जिले के समस्त स्कूलों में स्कूल बैंग पॉलिसी स्कूल में उपलब्ध संसाधनों, मैनेजमेंट को दृष्टिगत रखते हुए लागू की जायेगी। बैठक में बच्चों के माता-पिता को हल्के स्कूल बैग भविष्य में खरीदने के लिए प्रेरित किया जायेगा। साथ ही बच्चों के स्कूल बैंग में अनावश्यक सामग्री नहीं रखने, कम वजन के लंच बॉक्स, कम वनज की पानी की बोटल रखने के लिए भी बच्चों के माता-पिता को प्रेरित किया जायेगा। साथ ही पानी की बोटल बच्चें घर से खाली लेकर जायेगें। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था विद्यालय के प्रबंधन समिति की होगी। अलग-अलग दिन अलग-अलग विषयों की कक्षाएं लगेगी, ताकि बच्चों को बस्ते में केवल उन्हीं पुस्तकों/कापियां ले जाना पड़े जो आवश्यक है। बस्ते में कुछ अन्य पुस्तकें जैसे पेटिंग, रिफ्रेश बुक, गृहकार्य कॉपी इत्यादि का भी वजन किस प्रकार कम किया जा सकता है इस पर भी चर्चा की गई। जिन स्कूलों में स्कूल बैंग पॉलिसी लागू नहीं की गई है, उन्हें यथाशीघ्र स्कूल बैंग पॉलिसी लागू करने के निर्देशों से अवगत कराया गया। साथ ही श्री राजेन्द्र देवड़ा जिला न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर ने समस्त स्कूली छात्र/छात्राओं के माता-पिता से भी यह अपील की है कि बच्चों की शारीरिक क्षमता से अधिक बस्ते के बोझ को उठा रहे बच्चों के लिए तैयार की गई स्कूल बैंग पॉलिसी का पालन सुनिश्चित करने में स्कूल प्रबंधन के साथ सहयोग करें।
Department of Law & Legislative Affairs, Madhya Pradesh
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