नाबालिक के साथ जबरदस्ती शादी कर दुष्कर्म करने वाले को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास

शाजापुर। विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी मोहनलाल पिता शभूलाल राठौर, आयु 25 वर्ष, निवासी ग्राम सरेडी थाना खामखेडा जिला झालवाडा राजस्थान को भादवि की धारा 368 में दोषी पाते हुये 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000/- रू के अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 376(3) 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रु. 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित, पाक्सो एक्ट की धारा 5(j)(ii)/6 में 20 वर्ष के सश्रम कारावास और रु. 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित, आरोपी कृपालसिंह पिता मांगीलाल जाति सोंधिया आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम देहरीपाल थाना मोहनबडोदिया जिला शाजापुर को भादवि की धारा 363, 366(क) में दोषी पाते हुये 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000/- रू के अर्थदण्ड, पाक्सो एक्ट की धारा 17 सहपठित धारा 5(j)(ii)/6 में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रु. 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक श्री प्रतीक श्रीवास्तव, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि पीडिता के पिता ने दिनांक 08.04.2018 को अपनी पत्नि के साथ थाना मोहन बडोदिया में सूचना दी की उनकी लडकी ससुराल जाने का कहकर घर से कही चली गई है और ससुराल नहीं पहुंची आस-पास तलाश करने पर नहीं मिली, पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा 363 में अपराध पंजीबद्ध किया। पीडिता को आरोपी मोहनलाल के कब्जे से दस्तयाब कर कथन लेखबद्ध किये गये, जिसमें पीडिता ने कथन में बताया है‍ कि आरोपी कृपाल उसे बहलाफुसलाकर आगर ले गया और एक खेत में बनी टापरी में अकेला छोडकर वापस आ गया। उसके बाद जबरदस्ती पीडिता की शादी मोहनलाल से करवा दी । आरोपी मोहनलाल ने पीडिता के साथ कई बार बलात्कार किया, बलात्कार के परिणाम स्वपरूप पीडिता गर्भवती हो गयी थी जिसके पश्‍चात बच्चाा भी हो गया।
थाना मोहन बडोदिया के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्या‍यालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से पैरवी प्रतीक श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया ।

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